दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Pollution) काफी सख्त है. अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कई सवाल पूछे. मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि राजधानी में ट्रकों की एंट्री कैसे रोकी जा रही है. इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी मालवाहक वाहनों को रोका जा रहा है. इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वीडियो में ट्रक वाले कह रहे हैं कि पुलिस को 200 रुपये देकर एंट्री कर रहे हैं.दिल्ली में अभी ग्रैप-4 लागू है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि GRAPE 4 को हटाए जाने पर सोमवार को विचार किया जाएगा.
- सुप्रीम कोर्ट: हम केंद्र सरकार से कहेंगे कि दिल्ली के सभी 113 एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी रखे.
- सुप्रीम कोर्ट: SC हम केंद्र सरकार से शहर में 113 प्रवेश बिंदुओं पर पुलिस अधिकारियों को तैनात करने के लिए कहेंगे.
- सुप्रीम कोर्ट: हम दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलंटियर्स को यह निगरानी करने का निर्देश देंगे कि इन वाहनों की रोकथाम वास्तव में की गई है या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल
- सरकार बताए कि शहर में प्रवेश करने वाले ये ट्रक वास्तव में जरूरी वस्तुएं ले जा रहे हैं या नहीं.
- इसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया है.
- ग्रैप 4 में कहा गया है कि केवल उन ट्रकों को रोका जाए जो आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे हैं.
ट्रकों की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि पिछले आदेश का अनुपालन दिखाया जाए, जिसमें हमने कहा था कि आप टीमें बनाएं और सुनिश्चित करें कि इन चीजों की निगरानी हो और उन पर नियंत्रण रखा जाए. आपका हलफनामा बहुत अस्पष्ट है. यह भी नहीं बताया कि कितने चेकपोस्ट बनाए हैं. अगर वहां तैनात अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं की छूट के बारे में पता नहीं है तो आप जो प्रतिबंध बता रहे हैं वह पूरी तरह से मनमाना है. सभी कर्मचारियों को स्पष्ट बताया जाए कि क्या सामान लेकर जा रहे ट्रकों की एंट्री हो सकती है.
113 एंट्री की CCTV फुटेज सौंपी जाए
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 18 नवंबर से अभी तक की 113 एंट्री की सीसीटीवी फुटेज एमिकस को दिए जाने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि बाकी एंट्री पर कोई ट्रकों को रोकने वाला नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को लेकर 13 युवा वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है.
- सुप्रीम कोर्ट : ग्रेप 4 अगले दिन तक चलता रहेगा.
- सुप्रीम कोर्ट : हम अगले हफ्ते हालात की समीक्षा करेंगे
- केंद्र: कल और आज AQI का स्तर ग्रैप-2 है.
- केंद्र: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण हमने ग्रैप-4 को वापस नहीं लिया है.