दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi NCR) में सोमवार सुबह आठ बजे से चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के तहत चौथे चरण के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप समिति ने संशोधित जीआरएपी के चरण-IV को पूरे एनसीआर में लागू कर दिया है. यह कल 18 नवंबर को सुबह 8 बजे से लागू होगा. इसके तहत आवश्यक वस्तुओं को लाने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में अन्य भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा. एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-4 डीजल ट्रकों को प्रवेश की अनुमति होगी.

दिल्ली-एनसीआर में प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खराब श्रेणी में बने रहने की प्रवृत्ति के मद्देनजर जीआरएपी उप समिति ने इमरजेंसी मीटिंग की. उप समिति ने मौजूदा वायु गुणवत्ता की स्थिति और भारत मौसम विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमानों का जायजा लिया.

उप समिति ने पाया कि रविवार को शाम 4 बजे दिल्ली का औसत AQI 441 दर्ज किया गया, जो कि लगातार बढ़ता गया. आज शाम को 6 बजे दिल्ली का औसत AQI 452 था और शाम 7 बजे बढ़कर 457 हो गया. 

इस स्थिति को देखते हुए सीएक्यूएम उप-समिति ने पूरे एनसीआर में 18 नवंबर को सुबह 8 बजे से GRAP के चरण-IV के अनुसार 8-सूत्रीय कार्य योजना लागू करने का फैसला लिया. साथ ही क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए चरण I, II और III के तहत सभी कार्रवाइयां लागू की जाएंगी.

दिल्ली एनसीआर में संशोधित GRAP के चरण-IV के तहत सभी प्रतिबंध सोमवार को सुबह से लागू हो जाएंगे. सभी संबंधित एजेंसियां इन्हें लागू करेंगी. सीएक्यूएम ने नागरिकों से सहयोग करने और जीआरएपी के सिटीजन चार्टर का पालन करने का आग्रह किया है.

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