
CBI की जांच में ये भी खुलासा हुआ कि बैंक अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से यह फर्जी अकाउंट खोला गया था, जिसमें न ही KYC नियमों का पालन किया गया और न ही किसी तरह का जोखिम मूल्यांकन (Risk Assessment) किया गया. यह कार्रवाई RBI के मास्टर सर्कुलर और बैंक के आंतरिक नियमों की सीधी अवहेलना है.