जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश संशोधनों के आधार पर वक्फ बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. सूत्रों के अनुसार 19 फरवरी को बैठक में अधिकांश संशोधनों को मंजूरी दी गई है. संशोधन के आधार पर ही बिल को मंजूरी दी गई है. ऐसे में माना जा रहा है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में वक्फ बिल लाए जाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में वक्फ बिल पर कई संशोधन सुझाए थे. हालांकि, विपक्षी सदस्यों ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की है.
बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था और इसके बाद समीझा के लिए इसे जेपीसी को भेजा गया था. इसके बाद जेपीसी ने इसपर 655 पन्नों की रिपोर्ट दी थी.
वक्फ बिल में 14 संशोधन
- नंबर 1: गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी जगह
- नंबर 2: महिला प्रतिनिधित्व
- नंबर 3: सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार
- नंबर 4: जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका
- नंबर 5: वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी
- नंबर 6: वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण
- नंबर 7: बेहतर ऑडिट प्रणाली
- नंबर 8: अवैध कब्जों की रोकथाम
- नंबर 9: वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति
- नंबर 10: वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि
- नंबर 11: वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण पर कार्रवाई
- नंबर 12: मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति
- नंबर 13: वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण
- नंबर 14: वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव