मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़े सवाल पर करेगा विचार

मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़े सवाल पर विचार करेगा. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे को कानून के सवाल पर अदालत की सहायता करने के लिए एमिकस नियुक्त किया है, 15 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल है कि क्या फैमिली कोर्ट ऐसी मुस्लिम महिला को स्थायी गुजारा भत्ता दे सकती है, जिसकी शादी मुस्लिम विवाह भंग अधिनियम, 1939 के अनुसार भंग हो गई है  और क्या महिला के पुनर्विवाह पर इस तरह के स्थायी गुजारा भत्ता को संशोधित किया जा सकता है? 

जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने मामले में उठने वाले “मुद्दों के महत्व पर विचार करते हुए” ये आदेश पारित किया.  पीठ 19 मार्च, 2020 के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था. फैमिली कोर्ट ने मुस्लिम महिला को तलाक की डिक्री के साथ-साथ 10 लाख रुपये का स्थायी आजीवन एकमुश्त गुजारा भत्ता दिया गया था.

पिछली सुनवाई में पीठ ने पक्षों को मोहम्मद अब्दुल समद बनाम में 2024 के फैसले को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया था. तेलंगाना राज्य ने माना कि मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण मांगने का अधिकार है. दरअसल, फैमिली कोर्ट ने 2001 के मामले पर भरोसा करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक मुस्लिम पति तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिए उचित और उचित प्रावधान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें जाहिर तौर पर उसका भरण-पोषण भी शामिल है.

यह माना गया था कि इद्दत अवधि से परे विस्तारित ऐसा उचित और वाजिब प्रावधान मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अनुसार इद्दत अवधि के भीतर पति द्वारा किया जाना चाहिए. इस मामले में अदालत ने 1986 के अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा. 1986 में कहा गया कि तलाक के बाद एक मुस्लिम महिला इद्दत अवधि के दौरान भुगतान की जाने वाली उचित राशि की हकदार है. यदि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है और इद्दत अवधि के बाद अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है तो वह अन्य बातों के अलावा भरण-पोषण का दावा करने की भी पात्र है. गुजरात हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए एक आदेश पारित किया. इसने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे जानकारी मिली थी कि मुस्लिम महिला ने पुनर्विवाह कर लिया है.

 पीठ ने अपने फैसले में निम्नलिखित निष्कर्ष दिए-

(A) अधिनियम, 1939 के अधिनियमन से पहले, शुद्ध मुस्लिम कानून के तहत एक महिला को पति से तलाक के लिए डिक्री प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, अगर पति ने उसे तलाक देने से इनकार कर दिया.
– अधिनियम, 1939 ने पहली बार अधिनियम, 1939 की धारा 2 में निर्दिष्ट आधारों पर विवाह विच्छेद के लिए सिविल न्यायालय में डिक्री के लिए जाने का कानूनी अधिकार प्रदान किया.
– अधिनियम, 1939 के बाद, इस प्रकार एक पत्नी को अधिनियम में उल्लिखित आधारों के प्रमाण पर न्यायालय के माध्यम से अपने पति से तलाक प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ.

(B) अधिनियम, 1939 के प्रावधानों के तहत पत्नी द्वारा प्राप्त विवाह विच्छेद का डिक्री, क़ानून के आधार पर मुस्लिम कानून के तहत एक कानूनी तलाक है. अधिनियम, 1939 के प्रावधानों के तहत अपने पूर्व पति से तलाक प्राप्त करने वाली पूर्व पत्नी अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत उचित और निष्पक्ष प्रावधान की हकदार है.

(C ) फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 20 अन्य सभी अधिनियमों पर अधिनियम के प्रावधानों को एक अधिभावी प्रभाव देती है. फैमिली कोर्ट एक्ट में मुसलमानों सहित सभी समुदाय शामिल हैं.
फैमिली कोर्ट एक्ट के दायरे में मुस्लिम समुदाय के बीच सभी विवादों का निपटारा फैमिली कोर्ट ही करेगी.

(D) अधिनियम 1986 की धारा 3 द्वारा परिकल्पित विवाद फैमिली कोर्ट एक्ट के दायरे और चार कोनों में है, क्योंकि अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत विवाद पक्षों के बीच वैवाहिक संबंधों से भी संबंधित है.

(E) भरण-पोषण का अधिकार और वैवाहिक संपत्ति में अधिकार विवाह या उसके विघटन के परिणाम हैं. वे राहतें ‘विवाह के भंग होने’ की मुख्य राहत के लिए प्रासंगिक हैं और इसलिए ये राहतें ‘विवाह के भंग’ के आदेश का एक अभिन्न अंग हैं.
– कानून में यह माना गया है कि पति के दो अलग-अलग और विशिष्ट दायित्व हैं; (I) अपनी तलाकशुदा पत्नी के लिए “उचित और वाजिब प्रावधान” करना और (ii) उसके लिए “भरण-पोषण” प्रदान करना है.
– तलाकशुदा पत्नी के लिए उचित और वाजिब प्रावधान करने का दायित्व तब तक प्रतिबंधित नहीं है जब तक कि तलाकशुदा पत्नी पुनर्विवाह नहीं कर लेती.
– अधिनियम, 1986 की धारा 3(1)(ए) के तहत पति के दायित्व के निर्वहन में पत्नी को एकमुश्त राशि का भुगतान करने का आदेश पारित करना फैमिली कोर्ट  के अधिकार क्षेत्र में है और तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी के पुनर्विवाह पर ऐसे आदेश को संशोधित नहीं किया जा सकता है. 
(F) स्थायी गुजारा भत्ता का प्रावधान डिक्री या न्यायिक पृथक्करण, तलाक या विवाह के निरस्तीकरण के लिए प्रासंगिक है 
(G ) जब फैमिली कोर्ट  कार्यवाही में स्थायी गुजारा भत्ता या एकमुश्त भुगतान का आदेश देता है.

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